नई दिल्ली: पूंजी बाज़ार नियामक SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने स्टॉक ब्रोकर नियमों और अन्य नियामक मानकों के उल्लंघन के मामले में एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नियामक ने शुक्रवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि ब्रोकरेज फर्म को यह जुर्माना 45 दिनों के भीतर जमा करना होगा.
निरीक्षण के बाद कार्रवाई.
सेबी ने यह आदेश अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 की अवधि के दौरान एक्सिस सिक्योरिटीज का निरीक्षण करने के बाद यह आदेश जारी किया है.
रिपोर्टिंग और ग्राहक निधियों में गड़बड़ी
सेबी ने 82 पन्नों के आदेश में बताया कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने कई क्षेत्रों में नियामक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया इसमें स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई उन्नत निगरानी रिपोर्टिंग और डिपॉजिटरी खातों में वास्तविक होल्डिंग की तुलना में स्टॉक विवरणों में असंगतता शामिल है. इसके अलावा, फर्म ग्राहकों की पसंद के अनुसार उनके फंड और प्रतिभूतियों का निपटान करने में असफल रही और खातों के विवरण के साथ रिटेंशन स्टेटमेंट भी प्रदान नहीं कर पाई.
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ग्राहकों पर जुर्माने का बोझ डाला
सेबी ने यह भी कहा कि ब्रोकरेज फर्म ने अग्रिम और गैर-अग्रिम मार्जिन की अल्प संग्रहण के कारण स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा लगाए गए जुर्माने का बोझ अपने ग्राहकों पर डाल दिया.
ग्राहक शिकायतों का समाधान नहीं किया
बाजार नियामक ने पाया कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने क्रेडिट बैलेंस वाले ग्राहकों की प्रतिभूतियों को “क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट” में स्थानांतरित कर दिया और ग्राहक शिकायतों का उचित समाधान नहीं किया.
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अन्य अनियमितताएं
इसके अलावा, फर्म ने राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों (PEPs) और अनुमेय सीमा से अधिक मार्जिन ट्रेडिंग एक्सपोजर की रिपोर्टिंग में भी विसंगतियां कीं. एक ग्राहक के मामले में मार्जिन संग्रह में कमी पाई गई.