केजरीवाल की जमानत याचिका का किया विरोध, हाईकोर्ट ने CBI को दी नोटिस
नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की याचिका में आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जब आपको निचली अदालत से जमानत मिल सकती है तो आप फिर हाईकोर्ट क्यों आए. वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट ने CBI को भी नोटिस जारी किया और जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी.
इसे लेकर कानून है स्पष्ट
दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से पेश हुए वकील ने अपनी दलील में कहा कि अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत में जमानत याचिका दायर करनी चाहिए. जबकि वह ऐसा न करके सीधे हाईकोर्ट आ गए हैं. इस पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इसे लेकर कानून स्पष्ट हैं. हम ऐसा कर सकते हैं.
आप सीधे हाईकोर्ट क्यों आए हैं
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल के वकील सिंघवी के इस दलील पर उन्हें सुझाव दिया. कहा कि जब आपको निचली अदालत से जमानत मिल सकती है तो आप सीधे हाईकोर्ट क्यों आए हैं. अदालत कानून की बात नहीं कर रही है लेकिन ऐसा करने के पीछे कोई कारण तो होना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में सुनवाई के लिए तैयार हो गई है.
CBI ने प्रताड़ित और परेशान कियाः केजरीवाल
दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष केजरीवाल ने अपनी जमानत याचिका में दावा किया है कि CBI उन्हें प्रताड़ित और परेशान किया है. इतना ही नहीं जांच एजेंसी का आचरण स्पष्ट रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है. केजरीवाल ने कहा कि लगातार चल रही जांच में CBI उन्हें परेशान कर रही है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जैसी प्रमुख जांच एजेंसी कानून की प्रक्रिया से खिलवाड़ नहीं कर सकती.
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CBI ने किया जमानत का विरोध
बता दें कि एक बार फिर CBI ने केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध किया है. CBI ने कहा कि जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए. उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती है. वह याचिका पहले से हाईकोर्ट में लंबित है.