‘न्यूजक्लिक’ मामले में आरोपियों की बढ़ायी गयी न्यायिक हिरासत…

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गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज एक मामले में गिरफ्तार न्यूज वेबसाइट ‘न्यूजक्लिक’ के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत को शुक्रवार को आगे के पांच और दिनों के लिए बढा दिया गया है।

एएसजे कौर ने शुक्रवार को उनकी न्यायिक हिरासत 25 अक्टूबर तक बढ़ा दी। पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पहले हाई कोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि ‘सभी तथ्य झूठे हैं और एक पैसा भी चीन से नहीं आया है’। स्पेशल सेल द्वारा 3 अक्टूबर को दर्ज UAPA मामले के संबंध में की गई तलाशी, जब्ती और हिरासत के संबंध में एक बयान में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि, ‘कार्यालय परिसर में कुल 37 पुरुष संदिग्धों और नौ महिला संदिग्धों से उनके आवासों पर पूछताछ की गई। डिजिटल उपकरणों, दस्तावेजों आदि को जब्त कर लिया गया या जांच के लिए एकत्र किया गया। स्पेशल सेल ने 17 अगस्त को ‘न्यूजक्लिक’ के खिलाफ UAPA और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की थी।’

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क्या है ‘न्यूजक्लिक’ मामला

तीन अक्टूबर को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के खिलाफ न्यूजक्लिक को लेकर मिले सबूत के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। दोनों ने अपनी गिरफ्तारी और सात दिन की पुलिस हिरासत के आदेश को चुनौती देते हुए पिछले हफ्ते दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और अंतरिम राहत के रूप में तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया था। इनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही पटियाला हाउस कोर्ट ने एएसजे कौर ने 4 अक्टूबर को दोंनो को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके साथ ही पुरकायस्थ और चक्रवर्ती ने अपनी पुलिस रिमांड को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था , जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखने का फैसला किया था। दोनों ने अब पुलिस रिमांड को चुनौती देने वाली अपनी याचिकाओं को खारिज करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

 

 

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