पत्रकार सौम्या को मिला इंसाफ ! हत्यारों को सुनाई गयी उम्रकैद की सजा….

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दिल्ली की साकेत अदालत ने पत्रकार सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड में चारों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिसमें से एक और दोषी को तीन साल की सजा सुनाई गई है. सौम्या के माता-पिता को आखिरकार न्याय मिला क्योंकि उन्होंने दोषियों को आजीवन कारावास की सजा की ही मांग की थी. पिछले महीने 18 अक्टूबर को साकेत कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराया था, सौम्या की मां माधवी विश्वनाथन ने इस दौरान दोषियों को आजीवन कारावास की सजा की मांग की थी.

कोर्ट ने सुनाया ये फैसला

शनिवार को साकेत स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र कुमार पांडेय की अदालत ने दोषी रवि कपूर, बलजीत सिंह मलिक, अमित शुक्ला और अजय कुमार को आईपीसी की धारा 302 में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना और मकोका में आजीवन कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. वही सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड मामले में जबकि अजय सेठी को आईपीसी की धारा 411 के तहत मकोका और तीन साल की कैद का जुर्माना लगाया गया है.

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जानें क्या है मामला

30 सितंबर 2008 को पत्रकार सौम्या अपने घर कार से ऑफिस से लौट रही थी, इसी दौरान उन्हें गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी, जिसके बाद मामले की पड़ताल कर रही पुलिस ने बताया कि, हत्या का कारण डकैती थी. इसे अलावा इस मामले में पांचों दोषियों को उनकी हत्या के आरोप में मार्च 2009 से हिरासत में रखा गया था. मामले की जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि, सौम्या विश्वनाथन की हत्या में जिगिशा घोष की हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी के बाद ही मामले का पर्दाफाश किया जा सका. आपको बता दें कि, साल 2017 में जिगिशा घोष हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट ने दो लोगों को मौत और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.

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