जाधव की फांसी पर आईसीजे ने लगाई रोक
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को कथित जासूसी मामले में सुनाई गई मौत की सजा पर अंतिम फैसला आने तक गुरुवार को रोक लगा दी। आईसीजे के अध्यक्ष व न्यायाधीश रॉनी अब्राहम ने न्यायालय का फैसला पढ़ते हुए पाकिस्तान से कहा कि वह आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित कदमों से अदालत को अवगत कराए।
आईसीजे ने कहा कि जाधव मामले में सुनवाई करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय अदालत के पास है और पाकिस्तान के दावों के विपरीत जाधव मामले में वियना संधि लागू होती है। अदालत ने यह भी कहा कि जाधव से राजनयिक संपर्क की भारत की मांग जायज है।
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भारत ने जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा को तत्काल निलंबित करने की मांग करते हुए सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय अदालत से मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी। साथ ही आशंका जताई थी कि पाकिस्तान आईसीजे का फैसला आने से पहले ही जाधव को फांसी दे सकता है।
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