tractor trolleysसे हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, कहा-लगाएं अंकुश, बनाएं कानून

ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य में हो. ईंट, बालू आदि ढोने पर तुरंत लगनी चाहिए रोक

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ट्रैक्टर ट्रालियों से आएदिन हो रहे सड़क हादसों में मौतों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट सख्त हो गया. हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग केवल कृषि कार्य में हो. ईंट, बालू आदि ढोने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए. कोर्ट ने राज्य सरकार को ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल केवल कृषि कार्य के लिए करने का कानून बनाने के लिए कहा है.

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फिरोजाबाद के अरांव थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से हुई दुर्घटना में मौत के आरोपित संजय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जस्टिस शेखर कुमार यादव की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया. हाईकोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी. उच्च न्यायालय ने कहा कि अक्सर यह देखने में आता है कि जिन ट्रैक्टरों का मुख्य कार्य कृषि है और जिससे खेतों की जोताई, बुआई, कटाई व अन्य कृषि कार्य के लिए फसल और बीज की ढुलाई का काम होता है. मगर अनधिकृत ढंग से ट्रैक्टर ट्रालियों से ईंट, बालू, मोरंग, गिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है. ट्रैक्टर ट्राली को मुख्य मार्ग व बाजारों में ले जाया जाता है. ट्रैक्टर की ट्राली भी काफी बड़ी होती है. इससे बाजारों में आवागमन में परेशानी होती है. इससे अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की मौत हो जाती है.

अधिकतर चालकों के पास नही होता ड्राइविंग लाइसेंस

हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रैक्टर की ट्राली की बनावट इस प्रकार होती है कि उसे खेत में ही चलाया जा सकता है. क्योंकि ट्रैक्टर आगे से बहुत छोटा और पीछे लगी ट्राली उससे चार गुना बड़ी होती है. उसके पीछे न तो लाइट लगी होती है और न ही इंडीकेटर. रात में पीछे से दिखाई न देने के कारण अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जान चली जा रही है. इस वाहन को अधिकतर ऐसे लोग चलाते हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता. कोर्ट ने कहा कि पंजीकृत ट्रैक्टर ट्राली का उपयोग गैर कृषि कार्यों के लिए किया जाना केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 और उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1998 का उल्लघंन है.

अनावश्यक ढंग से मुख्य मार्गों पर न चलाई जांय ट्रैक्टर ट्रालियां

हाईकोर्ट ने कहाकि समय-समय पर परिवहन विभाग द्वारा भी यह बताया जाता है कि ट्रैक्टर ट्राली को अनावश्यक रूप से मुख्य मार्गों पर न चलाया जाय. ऐसे में परिवहन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि इस प्रकार के अनाधिकृत ट्रैक्टर ट्रालियों पर अंकुश लगाए. ताकि ट्रैक्टर-ट्राली से होने वाली दुर्घटना और उससे होनेवाली मौतों से लोगों को बचाया जा सके. अदालत ने सुझाव दिया जाता है कि कृषि कार्य के लिए उपयोग होने वाले ट्रैक्टर ट्राली का इस्तेमाल अनाज ढोने के लिए न करें, बल्कि अन्य माल ढोने वाले वाहनों के प्रयोग के लिए किसानों को प्रेरित करें. कोर्ट ने कहा जरूरत पड़ने पर इस पर कानून भी बनाना पड़े तो इस दिशा में भी विचार करे.

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