लीजित्सु को विश्वास मत हासिल करने का राज्यपाल का निर्देश वैध : उच्च न्यायालय
गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने नागालैंड (Nagaland) के राज्यपाल पी.बी.आचार्य के उस निर्देश को मंगलवार को बरकरार रखा, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री शुरहोजेली लीजित्सु को बहुमत साबित करने के लिए कहा है। लीजित्सु ने आचार्य के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि यह ‘असंवैधानिक, अवैध, मनमाना तथा संविधान की बुनियादी विशेषताओं का उल्लंघन है।’ आचार्य ने लीजित्सु को सदन में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश दिया था।
अपने आदेश में न्यायमूर्ति लानुसुंगकुम जमीर ने कहा, “ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता के पास सदन में बहुमत नहीं है, इसलिए राज्यपाल बिना किसी सहायता व सलाह के फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं।”
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पूर्व मुख्यमंत्री टी.आर.जेलियांग ने 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 41 सदस्यों का समर्थन होने का दावा करते हुए नई सरकार के गठन का दावा किया था, जिसके बाद पिछले सप्ताह आचार्य ने लीजित्सु को 15 जुलाई तक बहुमत साबित करने को कहा था।
न्यायालय ने लीजित्सु की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सदन में विश्वास मत हासिल करने के लिए पर्याप्त वक्त मांगा था।
न्यायालय ने हालांकि विश्वास मत के लिए कोई तारीख तय नहीं की और फैसला राज्यपाल पर छोड़ दिया।
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