’10 साल से बंद कैदियों’ के मामलों की सुनवाई करेगी विशेष पीठ
मध्य प्रदेश की विभिन्न जेलों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से बंद कैदियों के आपराधिक मामलों की सुनवाई (hearing) के लिए उच्च न्यायालय जबलपुर ने विशेष पीठों का गठन किया है, जो इस माह के दूसरे शनिवार को ऐसे मामलों की सुनवाई कर निराकरण करेगी।
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कैदियों की अपीलों की सुनवाई का आदेश जारी
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता के दिशानिर्देश पर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल ए. के. शुक्ला ने दूसरे शनिवार यानी नौ सितंबर को राज्य की जेलों में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से बंद कैदियों की अपीलों की सुनवाई का आदेश जारी किया है।
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शनिवार को भी सुनवाई करेगी ये पीठ
उच्च न्यायालय में हालांकि माह के दूसरे शनिवार को अवकाश रहता है, मगर इस दिन विशेष पीठ जेल में बंद कैदियों के मामलों की सुनवाई करेगी। जबलपुर के अलावा ग्वालियर व इंदौर खंडपीठ के लिए भी विशेष पीठ गठित की गई है, जो मामलों की सुनवाई करेगी।
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पीठ आपराधिक मामलों की अपीलों पर सुनवाई करेंगे
बताया गया है कि जबलपुर मुख्यपीठ में न्यायाधीश एस. के. गंगेले व न्यायाधीश अनुराग श्रीवास्तव, एस. के. पालो व न्यायाधीश नंदिता दुबे व न्यायाधीश अतुल श्रीधरन व जे.पी. गुप्ता की पीठ का गठन किया गया है। इसी तरह इंदौर में न्यायाधीश एस.सी. शर्मा व न्यायाधीश आलोक वर्मा एवं ग्वालियर में न्यायाधीश शील नागू व न्यायाधीश जी.एस. अहलूवालिया की पीठ आपराधिक मामलों की अपीलों पर सुनवाई करेंगे।
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