Gyanvapi Controversy : सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने एएसआई ने फिर मांगा तीन हफ्ते का समय

अदालत अब कल करेगी इस मामले में सुनवाई

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Gyanvapi Controversy : ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करने की मियाद के अंतिम दिन मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) कोर्ट पहुंचा. एएसआई की ओर से जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्ववेश की अदालत में प्रार्थना पत्र देकर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 21 दिन यानी तीन हफ्ते की और मोहलत मांगी. दोपहर दो बजे के बाद कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अब 29 नवम्बर की तिथि निर्धारित कर दी है.

एएसआई ने मांगा समय

गौरतलब है कि एएसआई को सीलबंद सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश करनी है. इसके लिए एएसआई इससे पहले दो बार समय ले चुकी थी. यह भी बता दें कि जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को सील वजूखाने को छोड़कर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था. 24 जुलाई से एएसआई ने सर्वे शुरू किया तबतक अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश पर रोक लगाई और मसाजिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और चार अगस्त को जिला जज के आदेश को सही ठहराया. चार अगस्त से एएसआई ने फिर सर्वे शुरू किया जो अक्तूबर के अंत तक चला.

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एएसआई ने जिला जज को दी ये जानकारी 

दो नवम्बर को एएसआई ने जिला जज की अदालत को बताया कि सर्वे पूरा हो गया. लेकिन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत है. क्योंकि जीपीआर तकनीक से हुए सर्वे की रिपोर्ट बनाने में समय लग रहा है. अदालत ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दो बार समयसीमा बढ़ाई थी. मंगलवार को समयसीमा पूरी हो गई. इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि एएसआई रिपोर्ट दाखिल कर सकती है. लेकिन एएसआई ने फिर समय मांग लिया.

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