20 रुपये चुराने वाला चोर 41 साल बाद हुआ बरी

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20 रुपये चुराने के आरोप में एक शख्स को 41 साल बाद बरी किया गया। मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। शनिवार को लगी लोक अदालत ने एक शख्स को 41 साल पहले 20 रुपये चुराने के मामले में बरी कर दिया है।

1978 में बाबूलाल नाम के एक शख्स ने शिकायत दर्ज कराई​ थी कि वह बस का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े थे। इस दौरान आरोपी इस्माइल खान ने उनकी जेब से 20 रुपये चुरा लिए ​थे।

​जिस वक्त शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी वह केवल 20 साल के थे, जब फैसला हुआ तो वह 61 साल के हो चुके हैं। वहीं आरोपी इस्माइल खान अब 68 साल का हो चुका है।

अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अनिल कुमार नामदेव ने ग्वालियर के रहने वाले आरोपी इस्माइल खान को 41 साल पुराने मामले में बरी कर दिया है।

साथ ही आरोपी ने अदालत से कहा है कि भविष्य में वह किसी तरह की अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं होगा।

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