दुष्कर्म के मामले में आसाराम का बेटा नारायण साईं दोषी करार

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सत्संग गुरु आसाराम बापू का बेटे नारायण साईं को 11 साल पुराने एक दुष्कर्म के मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। निचली अदालत ने आसाराम के बेटे नारायण साईं को दोषी करार देते हुए सजा के लिए अगली तारीख 30 अप्रैल तय की है। बता दें कि नारायण और आसाराम के खिलाफ सूरत की दो बहनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था। पुलिस ने पीड़ित बहनों के बयान और सबूतों के आधार पर केस दर्ज किया था।

30 अप्रैल को नारायण साईं के खिलाफ सजा पर कोर्ट में सुनवाई:

बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे आसाराम के बाद अब उनके बेटे पर भी आरोप सिद्ध हो गये हैं। गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने आज नारायण साईं को साध्वी से रेप करने के मामले में दोषी पाया है। अदालत अब 30 अप्रैल को उसके लिए सज़ा का ऐलान करेगी।

11 साल पुराने मामले में दोषी करार:

गौरतलब है कि नारायण साईं के खिलाफ साधिका ने रेप का मामला दर्ज कराया था। इस मामले में नारायण साईं समेत दस आरोपी हैं। इनमें नारायण साईं के अलावा बाकी सभी फिलहाल ज़मानत पर बाहर हैं।

आसाराम भी दुष्कर्म में मामले में आजीवन कारावस पर:

वहीं आसाराम को एक लड़की से रेप के जुर्म में जोधपुर की विशेष अदालत ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह घटना पांच साल पहले आसाराम के आश्रम की है। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में दो अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।

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