OTT ऐप्स व DTH सर्विस को रेगुलेट करने के लिए सरकार पारित करने जा रही नया विधेयक, जाने क्या खास

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ओटीटी ऐप्स व डीटीएच जैसे ब्रॉडकास्ट सर्विस को रेगुलेट करने के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय एक नया विधेयक लाने पर विचार कर रहा है। वही बात करें मीडिया रिपोर्ट की तो , अगले साल के चुनाव के दौरान इस विधेयक की चर्चा जोरो पर देखने को मिल सकती है।

रिपोर्ट के अनुसार, ओटीटी ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन पर अलग से विचार किया जाएगा। वही इस रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा है कि, ‘ब्रॉडकास्टिंग पहले टेलीकॉम बिल में कम्युनिकेशन के अंतर्गत था, लेकिन अब इसे डेफिनेशन से हटा दिया गया है।’

इस बीच, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ओटीटी प्लेयर्स से जुड़े मामलों के लिए एक परामर्श पत्र लाने की योजना बना रहा है। नियामक संस्था कंटेंट रेगुलेशन की देखरेख करने वाले MIB और कैरिएज पार्ट को संभालने वाले MeitY पर विचार-विमर्श करना चाह रही है।

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यह पहला मौका नहीं है जब इसकी चर्चा शुरू की गयी है, इससे पहले साल 2020 में भी ट्राई ने कहा था कि, व्हाट्सएप जैसे ओटीटी संचार ऐप के लिए किसी नियामक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उसका विचार था कि ओटीटी सेवाओं के लिए व्यापक नियामक ढांचा पेश करने का यह समय उपयुक्त नहीं है।

“हमने सुझाव दिया था कि इस मुद्दे पर बाद में फिर से विचार करने का प्रयास किया जा सकता है, खासकर अंतरराष्ट्रीय न्यायक्षेत्रों में अधिक स्पष्टता सामने आने के बाद। यह इस बात पर आधारित था कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे का अध्ययन कैसे कर रहा था, ”ट्राई के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया था।

अधिकारी के अनुसार, आईटीयू ने इस क्षेत्र को विनियमित करने के लिए अभी तक कोई बड़ा सुझाव नहीं दिया है, जबकि नवीनतम दूरसंचार बिल में ओटीटी संचार सेवाओं के लिए नियमों का प्रस्ताव किया गया है।

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