शादी की बात पक्की नहीं तो लड़कियां न बनाएं शारीरिक संबंध…

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अगर शादी की बात पक्की नहीं हो तो लड़कियां शारीरिक संबंध न बनाएं। भारत अभी भी एक रुढ़िवादी समाज है और यह सभ्यता के लिहाज से उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जहां शादी से पहले लड़के लड़कियों के बीच ऐसे संबंध बने।

यह बातें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कही है। एक रेप के मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने कहा एक लड़का अगर किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसे आगे की जिम्मेदारियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

indore high court

क्या है पूरा मामला-

एक युवती ने एक युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया था। युवक पर आरोप था कि उसने युवती को शादी का झांसा देकर बलात्कार किया जबकि युवक के वकील ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि शारीरिक संबंध आपसी सहमति से बनाए गए।

आरोपी के वकील ने बताया कि चूंकि युवक मुस्लिम है इस वजह से लड़की के माता पिता दोनों की शादी का विरोध कर रहे थे। हालांकि दूसरे पक्ष के वकील ने कहा कि आरोपी ने शादी के बहाने पीड़िता के साथ अक्टूबर 2018 से बार-बार बलात्कार किया।

इसके बाद युवक ने शादी से इनकार कर दिया। जब उसने पीड़िता को बताया कि उसकी शादी किसी और से हो रही है तो पीड़िता ने आत्महत्या का प्रयास किया। इसपर अदालत ने आरोपी के जमानत को भी नामंजूर कर दिया।

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