Delhi : पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार
अस्थायी लाइसेंस वाले पटाखा विक्रेताओं ने बुधवार को दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक में छूट के लिए सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगाई। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि इस वर्ष 12 सितंबर को नवंबर 2016 में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटने के बाद व्यापारियों ने बिक्री के लिए पटाखे खरीद लिए थे, लेकिन नौ अक्टूबर को फिर से पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगने के कारण उन्हें काफी नुकसान हुआ है।
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9 अक्टूबर को आया था फैसला
इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह इस मुद्दे पर न्यायमूर्ति ए.के. सीकरी के साथ चर्चा करेंगे जिन्होंने नौ अक्टूबर को इस संबंध में फैसला सुनाया था।
पटाखे बैन के बाद विक्रेताओं को होगा भारी नुकसान
जिन विक्रेताओ ने पटाखे की बिक्री के लिए लाइसेंस ने लिया था और शायद से सोचकर कि इस बार काफी मुनाफा कमाने को मिलेगा उनकी उम्मीदो पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को बैन कर के पानी फेर दिया है ऐसे में अब विक्रेताओ ने यह दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गुहार लगाई है।
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विक्रेताओं को है काफी उम्मीदे…
विक्रेताओ को यह उम्मीद है कि दिवाली से पहले कोर्ट उन्हे कुछ राहत जरुर देगा, मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि न्यायमूर्ति ए. के . सीकरी के साथ चर्चा करेंगे जिन्होने इस संबध में यह फैसला सुनाया था, पटाखा विक्रेताओ को इस चर्चा से काफी उम्मीद है, की वह दोबारा से पटाखे की दुकानो को संचालित कर पाएंगे।
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