बस-ट्रक चलाने के लिए नहीं चाहिए होगी अब ये योग्यता…
भारी वाहनों (ट्रक/बस) को चलाने के लिए निर्धारित योग्यता में बदलाव का फैसला लिया गया है, जिसके बाद अब शिक्षा ड्राईवरों के लिए बाधा नहीं होगी। दरअसल ट्रांसपॉर्ट मंत्रालय ने ट्रक और बस ड्राइवरों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के फैसले को हटाने का फैसला किया है। अभी तक इसके लिए आठवीं कक्षा पास होना अनिवार्य हुआ करता था। लेकिन अब मंत्रालय अनिवार्य शैक्षिक योग्यता वाली शर्त को हटाने के फैसले पर विचार कर रहा है।
शैक्षिक योग्यता ड्राईवरों के लिए बाधा:
बता दें कि यह फैसला सड़क हादसों के आंकड़ों के आधार पर लिया गया हैं। देखा गया कि अधिकतर सड़क हादसों में ड्राईवर आठवीं पास या उससे अधिक के शिक्षित थे। इसलिए शैक्षिक योग्यता के आधार पर यह तय करना की वे अच्छे ड्राईवर बन पाएंगे या नहीं, सही नहीं। वहीं विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ड्राइवर की नौकरी के लिए आठवीं पास होना एक बाधा है।
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भारी वाहन चलाने के लिए आठवीं पास होना जरुरी
अभी तक ड्राइवरों को लाइसेंस देने से पहले उनका रोड टेस्ट लिया जाता है। गाड़ी की गति, ब्रेक, सिग्नल, रेड लाइट आदि की पूरी जानकारी होने के बाद ही लाइसेंस दिया जाता है। एक शैक्षिक सर्टिफिकेट की इस लिहाज से कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यातायात और ड्राइविंग नियमों को समझना अधिक जरूरी है।
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