कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद बढ़ाई गई सख्ती, घाटों और पार्कोँ में घूमने पर बंदिश

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कोरोना संक्रमण को दरखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाना शुरु कर दिया है. रात्रि कर्फ्यू के बाद अब घाटों और पार्कोँ में भी घूमने वालों पर बंदिश लगाई जा रही है. इसके तहत अब सभी पार्क, स्टेडियम और घाटों पर जाना शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित कर दिया गया है. घाट पर केवल आरती आयोजक, अर्चक, घाट वासी, नाविक, नाव यात्री और पर्यटक इस बंदी से मुक्त रहेंग. हालांकि उन्हें नाव से उतरने के साथ घाट छोड़ना होगा.

अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले रहेंगे मुक्त

घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है. कोरोना वायरस की तेजी को देखते हुए डीएम कौशल राज शर्मा ने रविवार की रात्रि आदेश जारी किया इसे तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दिया गया है.कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिहाज से मास्क, शारीरिक दूरी के नियम का पालन को लेकर सख्ती की गई है. उल्लंघन करने वाले पर महामारी अधिनियम के तहत जुर्माना लगाया जायेगा.

इसके लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं.दरअसल वाराणसी में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं. रविवार को 1500 से अधिक कोरोना मरीज सामने आये हैं. इसके बाद जिला प्रशासन की चिंतायें बढ़ गई हैं.

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कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों का जुटान प्रतिबंधित

सामाजिक, धार्मिक,खेल, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खुले में सौ और बंद हाल में 50 से अधिक लोगों प्रवेश नहीं हो सकेगा. पहले यह संख्या 200 और 100 थी. इसके लिए सुबह 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक का ही समय तय किया गया है. रात्रि कर्फ्यू के नियम के तहत रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित है.प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा. जन सामान्य रात 9 बजे के बाद धार्मिक स्थलों के आसपास या उसके अंदर नहीं जा सकेंगे.

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