ये है करणी सेना के नेताओं की हकीकत, जानकर रह जायेंगे दंग
करणी सेना ने राजपूत महिलाओं के सम्मान के नाम पर देश भर में बवाल मचा रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि करणी सेना के नेता खतरनाक गुंडे हैं? न्यूज़ 18 ने जब करणी सेना के नेताओं के बारे में पता किया तो चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई। इनके ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मुक़दमे चल रहे हैं। इन पर यौन उत्पीड़न, अपहरण, हत्या और दंगे फैलाने के गंभीर आरोप हैं।
ये महिलाओं का सम्मान भी नहीं करते हैं
संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बावजूद करणी सेना इसका विरोध कर रही है। लेकिन आखिर ये कौन लोग हैं और उनकी क्या है पृष्ठभूमि? न्यूज़ 18 की पड़ताल में पता चला है कि करणी सेना के तीन बड़े नेता हिस्ट्रीशीटर है. ये तीनों नेता राजस्थान से हैं। करणी सेना के तीन नेता: सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, महिपाल सिंह मकराना और अजीत सिंह मामडोली । हमारी पड़ताल में पता चला है कि ये तीनों नेता ना सिर्फ दंगा फैलाते हैं बल्कि ये महिलाओं का सम्मान भी नहीं करते हैं।
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तीन में से दो नेता पर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का मुकदमा चल रहा है। इतना ही नहीं इनके खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश के मुकदमे चल रहे हैं। लेकिन अफसोस, ये वही लोग हैं जो सड़कों पर हंगामा करते हुए राजपूत महिलाओं की सम्मान की बातें करते हैं।
नेताओं के खिलाफ अापराधिक मुकदमे
सुखदेव सिंह गोगामेड़ी, प्रमुख, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना
इनके खिलाफ 21 केस दर्ज हैं। इसमें से 7 गंभीर आपराधिक मामले है। 2003 में हत्या के मामले में इन्हें दोषी ठहराया गया था। 2013 में आर्म्स एक्ट में इन्हें दोषी ठहराया गया।
साल 2016 से इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का भी केस चल रहा है।
महिपाल सिंह मकराना, प्रमुख, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना
साल 2017 में इन पर हत्या का प्रयास और दंगा भड़काने का केस दर्ज हुआ था। IPC के तहत कई मुकदमे दर्ज हैं। मसलन 147(दंगा भड़काना), 148 ( दंगा, खतरनाक हथियार का इस्तेमाल), 307(हत्या का प्रयास), 332(सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाना), 452 ( घर हड़पने के लिए हमला), 379 (चोरी) इसके अलवा इन पर PDPP एक्ट के तहत तीन और केस चल रहे हैं। साल 2017 इनके खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा अपहरण और जबरदस्ती शादी करने का केस भी दर्ज हुआ था।
अजीत सिंह मामडोली , चीफ, श्री राष्टीय राजपूत करणी सेना समिति
साल 2010 में इन्हें IPC की धारा 188, 147(दंगा), 148 (दंगा, खतरनाक हथियार का इस्तेमाल), 323 ( जानबूझ कर नुकसान) साल 2011 में इन पर दंगा फैलाने का केस दर्ज हुआ था।
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