अगर आप ने भी बनवाया है टैटू तो नहीं मिलेगी यहां नौकरी

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आजकल टैटू बनवाना फैशन सा हो गया है। क्या आपको पता है आपका टैटू बनवाना न सिर्फ आपकी सेहत के लिए नुकसान साबित हो सकता है बल्कि आपको नौकरी में भी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी हां अगर आप वायु सेना में भर्ती होना चाहते है और आपके शरीर पर टैटू है तो आपके लिए बुरी खबर है।

कभी मिटाया या हटाया नहीं जा सकता था

दरअसल, अगर आपने अपने शरीर पर कहीं कोई ऐसा टैटू बनवाया है जो वायुसेना के प्रारूप के अनुसार नहीं है, तो फिर यह तय मानिए कि आपको वायुसेना में नौकरी नहीं मिलने वाली ,और अगर आप नौकरी पा भी गए हैं, तो ऐसे किसी टैटू के पाये जाने की स्थिति में आपको वायुसेना छोड़ना पड़ सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायुसेना के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें एयरमैन के पद पर नियुक्त एक शख्स की नियुक्ति इसलिए रद्द कर दी गई क्योंकि उसने अपनी बांह पर ऐसा टैटू बनवा लिया था जिसे कभी मिटाया या हटाया नहीं जा सकता था।

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ऐसा नहीं है कि वायुसेना आप के शरीर पर अपना हक़ जता रही है,बस उसके कुछ कायदे कानून अपने हैं जिनकी वजह से वह टैटू का विरोध करती है। यहाँ तक कि वायुसेना कुछ खास तरह के टैटू की इजाजत भी देती है, वह आदिवासियों को उनके रीति-रिवाजों एवं परंपराओं के मुताबिक बनाए गए टैटू के मामलों में भी रियायत देती है। एक मामले में न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति रेखा पाटिल की पीठ ने कहा कि अभ्यर्थी के बदन पर बना टैटू वायुसेना की ओर से दी जाने वाली रियायतों के दायरे में नहीं आता और उसने अपना आवेदन जमा करते वक्त भी अपने टैटू की तस्वीर नहीं सौंपी जबकि वायुसेना की ओर से जारी विज्ञापन में इस बाबत निर्देश दिए गए थे।

उच्च न्यायालय ने वायु सेना के फैसले पर मुहर लगाया है

वायुसेना के वकील ने स्पष्ट किया कि सिर्फ बांहों के अंदरूनी हिस्से, हाथ के पिछला हिस्से या हथेली के निचले हिस्से में बदन पर स्थायी टैटू की इजाजत है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी की स्वीकार्यता या अस्वीकार्यता पर फैसले का हक चयन समिति के पास है। इसके अलावा, कुछ मामलों में टैटू बनवा चुके आदिवासी अभ्यर्थियों के लिये सिर्फ ऐसे टैटू की इजाजत है जो उनके रीति-रिवाज और परंपराओं के मुताबिक बनाए गए हों। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ता ने एयरमैन पद पर अपनी नियुक्ति रद्द करने के वायुसेना के फैसले को चुनौती देते हुए कहा था कि जब उसे नियुक्ति-पत्र जारी किया गया था तो उसकी ओर से जमा किए गए एक प्रमाण-पत्र में उसने जानकारी दे दी थी कि उसके बदन पर एक टैटू है और ऐसा नहीं है कि उसने अधिकारियों से कुछ छुपाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायु सेना के फैसले पर मुहर लगाया है।

प्रखऱ पूर्वांचल

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