जिला बदर शराब माफिया शिवशंकर सेठ ऊर्फ बाबू सेठ को बड़ागांव पुलिस ने सोमवार को स्थानीय बाजार स्थित एक होटल से गिरफ्तार कर लिया. इस बाबू सेठ की पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी. गैंगस्टर एक्ट के तहत बाबू और उसके भाई की करोड़ों की सम्पत्तियां वाराणसी और गाजीपुर में पुलिस कुर्क कर चुकी है. पुलिस ने बाबू सेठ के पास से 315 बोर का तमंचा और दो जिंदा कारतूस बरामद किया है. उसके खिलाफ धोखाधड़ी, मारपीट, गैंगेस्टर एक्ट समेतएक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है. पिछले दिनों प्रशासन ने उसे जिला बदर का आदेश दिया था. इसके बाद भी उसके क्षेत्र में घूमने की सूचनाएं मिल रही थीं.
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आपको बता दें कि करीब दो साल पहले वाराणसी के शराब तस्करों के गिरोह के सरगना शिवशंकर सेठ ऊर्फ बाबू सेठ की बड़ागांव स्थित 2 करोड़ 10 लाख 71 हजार 785 रुपए मूल्य की अचल सम्पत्ति पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की थी. जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के आदेश के तहत उप जिलाधिकारी पिंडरा ने पुलिस बल के साथ मुनादी कराते हुए घोषणा कराई कि गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध शराब तस्कर गिरोह के सरगना द्वारा आपराधिक कृत्यों से अपने और अपने परिजनों के नाम जमीन गैरकानूनी तरीके से अर्जित की गई है. गैरकानूनी तरीके से अर्जित की गई ’शराब माफिया बाबू सेठ की अचल संपत्ति को जब्त किया जा रहा है. बाबू सेठ को गिरफ्तार करनेवाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष आशीष मिश्रा और उनके सहयोगी रहे.
चेक बाउंस मामले के आरोपित के घर पुलिस ने बजवाई डुगडुगी
चेक बाउंस करने के मामले में फरार चल रहे मोहनसराय निवासी रजनीश केशरी के मकान पर सोमवार को रोहनिया पुलिस ने डुगडुगी बजवाकर नोटिस चस्पा कर दी. जानकारी के अनुसार पयागपुर निवासी अभिषेक त्रिपाठी ने अपने खाते से रजनीश को रूपये दिये थे. रूपये वापस मांगने पर रजनीश केशरी ने अभिषेक को एक-एक लाख का दो चेक दिये. खाते में रूपये नही होने पर चेक बाउंस हो गया. इसके बाद अभिषेक त्रिपाठी ने न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया. मुकदमा दर्ज होने के बाद उसकी गिरफ्तारी न होने या न्यायालय में हाजिर न होने पर रोहनिया पुलिस की रिपोर्ट पर कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर दिया. इसके बाद रोहनिया थाने के उपनिरीक्षक राजदरश तिवारी ने धारा 82 के तहत डुगडुगी बजवाकर कर नोटिस चस्पा कर दी.