Nirbhaya : दुष्कर्मियों को एक साथ फांसी, 7 दिन में आजमा लें सभी कानूनी विकल्प

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निर्भया के दोषियों को जल्द से जल्द फांसी पर लटकाने की मांग वाली केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी दोषियों को एक साथ ही फांसी होगी।

साथ ही कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों को 7 दिन के अंदर सभी कानून उपायों को आजमाने की डेडलाइन भी दे दी है। बता दें कि निर्भया के दोषियों का डेथ वारंट दो बार टल चुका है।

एक सप्ताह के बाद डेथ वारंट लागू करने की प्रक्रिया शुरू-

दोषी अलग-अलग मामले में कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करते हुए लगातार डेथ वारंट टलवाने में सफल हो जा रहे थे। लेकिन अब हाई कोर्ट ने उन्हें 7 दिन के अंदर ही सारे वै​कल्पिक उपाय आजमाने को कहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने दोषियों की फांसी में देरी पर अथॉरिटी को लताड़ भी लगाई है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक सप्ताह के बाद डेथ वारंट लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

बर्बरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म-

16 दिसंबर, 2012 को अपने मित्र के साथ जा रही एक पैरामेडिकल छात्रा के साथ एक निजी बस में छह लोगों ने बर्बरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म करने और क्रूरतापूर्ण हमला करने बाद उसे जख्मी हालत में उसके दोस्त के साथ चलती बस से बाहर फेंक दिया गया।

पीड़ितों को सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। 29 दिस‍ंबर  पीड़िता ने गंभीर चोटों और शारीरिक समस्याओं से जूझते हुए दम तोड़ दिया।

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