नवजात के साथ रेप के दोषी को कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

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चार माह की मासूम के साथ रेप मामले के दोषी को कोर्ट ने दी फांसी की सजा। मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में चार माह की नवजात के साथ रेप और हत्या मामले में दोषी की सजा पर कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है। आपको बता दें कि नवजात के साथ रेप के बाद जिस निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई थी। इसे देख जांच कर रहे पुलिसवालों की आंखों में भी आंसू आ गए थे।

दोषी व्यक्ति बच्ची का दूर का रिश्तेदार था

इस घटना के बाद लोगों ने जमकर विरोध किया था।इस वीभत्स मामले पर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों ने जमकर गुस्सा उतारा। यहां तक कि मामले की सुनवाई के लिए वकील कोर्ट में आरोपी का पक्ष रखने को भी तैयार नहीं थे। इंदौर बार असोसिएशन ने किसी भी बलात्कार के आरोपी का केस न लड़ने का फैसला किया था। बताया जा रहा है कि दोषी व्यक्ति बच्ची का दूर का रिश्तेदार था। बच्ची 19 फरवरी को अपने परिवार के साथ रजवाड़े के बाहर बने बरामदे में सो रही थी।

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इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया। मामले की जांच के लिए सीसीटीवी फुटेज की भी मदद ली गई थी। घटना के वक्त इलाके में पुलिस गश्त दे रही थी। बता दें कि 12 साल के कम उम्र की बच्चियों से रेप के मामले में केंद्र सरकार की ओर से पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन करते अध्यादेश पारित किया गया है। इसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है।

नए अध्यादेश के मुताबिक 12 साल से कम उम्र के मासूमों के साथ रेप करने के दोषियों को मौत की सजा दी जाएगी। वहीं 16 साल से कम उम्र की लड़की से रेप करनेवाले की न्यूनतम सजा को 10 साल से बढ़ाकर 20 साल किया गया है। दोषी को उम्रकैद भी दी जा सकती है। इतना ही नहीं, अध्यादेश में यह भी प्रावधान किया गया है कि 12 साल से कम उम्र की लड़की से रेप के दोषी को न्यूनतम 20 साल की जेल या उम्रकैद या मौत की सजा दी जाएगी।

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