31 मार्च तक इन कामों को कर ले पूरा, नहीं भरना पड़ेगा जुरमाना

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31 मार्च 2023 को आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाता है. ऐसे में कई काम होते है जिसकी समय सीमा 31 मार्च होती है जिसमे विशेष कर टैक्स से जुड़ें कामों की. यह काम को एक आम अदनी से लेकर खास तक को निपटना जरूरी होता है. अगर आप दिए गए टाइम से पहले यह कामों को नहीं निपटाते है तो आपको इसकी पेनेल्टी देनी पड़ सकती है. ऐसे में जानते है कि किन कामों को 31 मार्च से पहले निपटना जरूरी है.

पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आपने अपने पेन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसकी समय सीमा 31 मार्च 2023 को समाप्त हो रही है. जिसका अर्थ है कि यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड अगले महीने से डिएक्टिवेट हो जाएगा. और इसके बाद से पैन को लिंक करने पर एक हजार का शुल्क लगेगा. इसके अलावा अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना, अग्रिम कर भुगतान और टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट जैसे कामों को पूरा करना है. वैसे एडवांस टैक्स पेमेंट की लास्ट डेट 15 मार्च 2023 है तो इसे तत्काल आधार पर किए जाने की जरूरत है.

अपडेटेड आईटीआर जमा करना…

वित्त वर्ष 2019-20 या आकलन वर्ष 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. इसके अलावा आयकर विभाग के अनुसार, FY23 के लिए एडवांस टैक्स पेमेंट की अंतिम किस्त 15 मार्च 2023 तक जमा की जानी चाहिए. आयकर अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करना होगा यदि उनकी अनुमानित कर देनदारी 10,000 या उससे अधिक है.

टैक्स सेविंग्स इन्वेस्टमेंट…

अगर आपने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अभी तक टैक्स इनवेसटमेंट नही किया है तो जल्द ही कर दें. आप PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, 5 साल की FD और ELSS आदि में निवेश करके सेक्शन 80C टैक्स छूट ले सकते हैं. इसके लिए आपको इस तरह स्कीम में 31 मार्च तक निवेश करना होगा. टैक्स सेविंग्स इंश्योरेंस- कर और निवेश विशेषज्ञ हमेशा एक सैलरी क्लास व्यक्ति को निवेश विकल्पों के अलावा अन्य जीवन बीमा लेने का सुझाव देते हैं क्योंकि यह आपके परिवार के सदस्यों की देखभाल के लिए अच्छा विकल्प है. इसके अलावा ये आयकर छूट का दावा करने में भी मदद करता है. हालांकि, 1 अप्रैल 2023 से लागू होने वाले नए आयकर नियम के अनुसार, ₹5 लाख के वार्षिक प्रीमियम से अधिक जीवन बीमा पॉलिसियों से आय कर योग्य होगी.

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