होटलों व ढाबों पर नाम लिखना हुआ अनिवार्य, सीएम ने जारी किए कठोर कार्यवाही के निर्देश

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिकों के नाम लिखने के निर्देश जारी किए हैं. यह भी खबर है कि सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और होटलों पर CCTV लगाने के आदेश हैं. इतना ही नहीं साथ में खाने- पीने की चीजों में गंदगी और मिलावट करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कार्यों की समीक्षा की

खाद्य विभाग की बैठक में हुआ फैसला…

गौरतलब है कि आज सीएम योगी ने खाद्य विभाग की बैठक बुलाई थी. इसमें फैसला लिया गया है कि अब से खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा. देश के प्रसिद्द तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू को लेकर यूपी के वाराणसी, लखनऊ, अयोध्या और मथुरा में प्रसाद को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सीएम योगी ने यह बैठक बुलाई थी. बैठक में सीएम ने प्रदेश के सभी होटलों / ढाबों / रेस्टोरेंट संबंधित प्रतिष्ठानों की गहन जांच, सत्यापन के भी निर्देश दिए हैं .साथ ही लोगों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन के भी निर्देश दिए.

पिछले हफ्ते गाजियाबाद में हुई थी घटना…

आपको बता दें कि पिछले हफ्ते गाजियाबाद के लोनी इलाके से एक जूस दुकानदार द्वारा ग्राहकों के जूस में मानव मूत्र मिलाकर पिलाने की खबरें आई थी. इसके अलावा प्रदेश के कई जगहों से ऐसी खबर आई थी जिसके बाद अब सरकार ने फैसला किया है कि अब खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा.

मिलावट को सीएम ने करार दिया वीभत्स…

बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न क्षेत्रों में जूस, दाल और रोटी जैसी खान-पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट / अखाद्य / गंदी चीजों की मिलावट की घटनाएं देखने को मिली हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं वीभत्स हैं और आम आदमी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हैं. ऐसे कुत्सित प्रयास कतई स्वीकार नहीं किया जा सकते. उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए ठोस प्रबंध किए जाना आवश्यक है.

होटलों / ढाबों / रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन जारी…

* ढाबों-रेस्टोरेंट खान-पान के प्रतिष्ठानों की सघन जांच होगी. हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन होगा.
* खान-पान के केंद्रों पर संचालक, प्रोपराइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना अनिवार्य होगा.
* शेफ हो या वेटर, उन्हें ग्लब्स और मास्क लगाना होगा.
* होटल- रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा लगाना जरूरी.
* खान-पान की चीचों की शुद्धता रखने के लिए खाद सुरक्षा एवं मानक अधिनियम में आवश्यक संसोधन के निर्देश.
* गंदी चीजों की मिलावट की तो संचालक- प्रोपराइटर पर कठोर कार्रवाई होगी.

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सावन में लग चुका है सरकार को झटका…

बता दें कि कुछ इसी तरह का आदेश सरकार ने सावन के महीने में जारी किया था. तब सरकार ने कांवड़ रूट पर सभी दुकानदारों और ठेलेवालों को नाम लिखने के आदेश जारी किए थे. हालांकि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी. इस मामले में एक NGO ने याचिका दायर की थी जिसके बाद सरकार को बड़ा झटका लगा था.

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