चिदंबरम को राहत नहीं, सोमवार तक रहेंगे CBI की हिरासत में

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सुप्रीम कोर्ट ने INX मीडिया मामले में पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर 26 अगस्त को सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका को रद्द होने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इंकार कर दिया था। सीबीआई विशेष अदालत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में सौंप दिया।

पांच दिनों की सीबीआई हिरासत में चिदंबरम-

विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने सीबीआई को चिदंबरम की मेडिकल जांच नियमों के मुताबिक कराने को कहा। अदालत ने सीबीआई हिरासत के दौरान पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के परिवार के सदस्यों और वकीलों को उनसे प्रत्येक दिन आधे घंटे तक मुलाकात की इजाजत दी।

न्यायाधीश ने कहा, ‘साक्ष्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए मेरा मानना है कि पुलिस हिरासत उचित है।’ उन्होंने चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई की रिमांड में दे दिया। सीबीआई ने चिदंबरम से पूछताछ कर ‘बड़ी साजिश’ का खुलासा करने के लिए उनकी पांच दिनों की हिरासत मांगी थी।

चिदंबरम को जोरबाग स्थित उनके आवास से बुधवार रात गिरफ्तार किया गया था।

कई मामले दर्ज-

चिदंबरम के वित्त मंत्री रहने के दौरान INX मीडिया समूह को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी दिलाने में बरती गई कथित अनियमितताओं को लेकर सीबीआई ने 15 मई 2017 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

2007 में यह मंजूरी 305 करोड़ रूपये का विदेशी धन प्राप्त करने के लिए दी गई थी। इसके बाद ईडी ने भी 2018 में इस सिलसिले में धनशोधन का एक मामला दर्ज किया था।

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