अजब गजब कारनामे, अब काट दिया बैलगाड़ी का चालान

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जब से नया मोटर वाहन अधिनियम 2019 आया है, ट्रैफिक पुलिस के अजब गजब कारनामे सामने आ रहे हैं। कभी कार चालक के हेलमेट न लगाने पर चालान काट दिया जाता है तो कभी बाइक चालाक का कार ड्राइविंग से जुड़ा जुर्माना लगा दिया है। वहीं कभी दो तो कभी साढ़े छः लाख तक का भरी भरकम जुर्माना चालक पर थोप दिया जा रहा है।

पुलिस ने बैलगाड़ी मालिक को थमाया एक हजार का चालान:

इसी कड़ी में हद तो तब हो गयी जब उत्तराखंड पुलिस ने एक बैलगाड़ी वाले का चालान काट दिया गया। मामला, साहसपुर का है, जहां पुलिस ने एक बैलगाड़ी मालिक को चालान थमा दिया। हालांकि मोटर वीइकल ऐक्ट में बैलगाड़ी पर जुर्माने का कोई प्रावधान न होने पर पुलिस ने चालान कैंसल करने का फैसला लिया।

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मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत अबीमाकृत वाहन चालान:

दरअसल, मालिक रियाज हसन ने खेत के बगल में बैलगाड़ी खड़ी की थी। इतने में सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम वहां आ पहुंची जो उस इलाके में पैट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने देखा कि बैलगाड़ी के आस-पास कोई मौजूद नहीं है। ग्रामीणों से पूछने पर पता लगा कि बैलगाड़ी हसन की है। पुलिस बैलगाड़ी लेकर हसन के घर गई और अबीमाकृत वाहन को चलाने वाले मोटर वीइकल ऐक्ट के सेक्शन 81 के तहत एक हजार रुपये का चालान थमा दिया।

बाद में किया चालान को रद्द:

वहीं हसन ने इस बारे में कहा कि मैंने अपने ही खेत के बाहर बैलगाड़ी खड़ी की थीं, इस पर चालान कैसे कट सकता है। वहीं मोटर वीइकल ऐक्ट के तहत बैलगाड़ी का चालान कैसे काटा जा सकता है। हालाँकि बाद में इस चालान को रद्द कर दिया गया।

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