रेल घोटाला मामले में लालू, तेजस्वी को ‘समन’
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रेलवे में भ्रष्टाचार के संबंध में गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को समन भेजा है। इस संबंध में लालू यादव को पूछताछ के लिए 11 सितंबर और तेजस्वी को 12 सितंबर को नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में पेश होने को कहा गया है।
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यह कथित धोखाधड़ी 2004 से 2009 के दौरान की गई
सीबीआई ने रेलवे के दो निजी होटलों को निजी कंपनी को लीज पर देने में कथित तौर पर बरती अनियमितताओं के संबंध में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। यह कथित धोखाधड़ी 2004 से 2009 के दौरान की गई, जब लालू यादव रेल मंत्री थे।
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होटल्स को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया था
सीबीआई के मुताबिक, रेल मंत्री पद पर रहते हुए लालू ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) के जरिए सुजाता होटल्स को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया था।
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धारा 13 और 131 बी के तहत मामला दर्ज
सीबीआई का कहना है कि निजी कंपनी को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया गया। रांची और पुरी में होटलों के विकास, रखरखाव और संचालन के लिए बोली प्रक्रिया में कथित धोखाधड़ी की गई, जिसके एवज में लालू को पटना में तीन एकड़ का प्लॉट रिश्वत के तौर पर दिया गया। मौजूदा समय में इस जमीन पर मॉल का निर्माण हो चुका है।सीबीआई ने पांच जुलाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120बी और भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम की धारा 13 और 131 बी के तहत मामला दर्ज किया था।
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