नीट 2017 के नतीजे घोषित करने की अनुमति : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) पर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए नीट 2017 के नतीजे घोषित करने को लेकर लगी रोक हटा दी।
बोर्ड को नतीजों की घोषणा करने और काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति देते हुए न्यायमूर्ति प्रफुल्ल सी. पंत और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अवकाशकालीन पीठ ने देशभर के सभी उच्च न्यायालयों को नीट 2017 से संबंधित किसी भी याचिका पर सुनवाई नहीं करने को कहा।
Also read : जम्मू एवं कश्मीर : मुजाहिदीन के 2 आतंकवादी गिरफ्तार
मद्रास उच्च न्यायालय के 24 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए न्यायमूर्ति पंत ने कहा, “उच्च न्यायालय को इसकी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।”
(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।)