विरोध प्रदर्शनों के बीच देश में CAA लागू, सरकार ने जारी की अधिसूचना

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नागरिकता संशोधन कानून, 2019 पूरे देश में लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 10 जनवरी से इस कानून के सभी प्रावधान पूरे देश में लागू हो गए हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र में ये कानून पास हुआ था, जिसे बाद में राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी।

कानून के अनुसार पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित छह अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों के 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आने को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

कानून के लागू होने के बाद से जारी है प्रदर्शन-

नागरिकता संशोधन विधेयक के संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद कानून बनने के बाद देश के कई हिस्सों में  हिंसक प्रदर्शन हुए।

यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान व बांग्लादेश में सताए गए हिंदुओं, सिखों, पारसी, जैन व बौद्ध लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करेगा।

अधिनियम के अनुसार, इन समुदायों को अवैध अप्रवासी नहीं माना जाएगा और इन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी।

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