BSP सांसद अतुल राय को मेडिकल आधार पर मिली अंतरिम जमानत
पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ सह अभियुक्त हैं अतुल राय, नैनी जेल में हैं बंद
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने घोसी के BSP सांसद अतुल राय को मेडिकल आधार पर 2 लाख के व्यक्तिगत बंध पत्र पर 22 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है. अतुल राय अगस्त 2021 में रेप पीड़िता समेत दो व्यक्तियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सामने आग लगाए जाने के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर के साथ सह अभियुक्त हैं. इस मामले में वह ढाई साल से नैनी जेल में बंद हैं.
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जस्टिस मोहम्मद फैज आलम खान की बेंच ने अपने आदेश में कहा है कि अतुल राय के सम्बंध में मिले मेडिकल रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वह लंबे समय से गंभीर रूप से बीमार हैं. कोर्ट में आदेश में अतुल राय की बीमारियों का विस्तार से विवरण दिया और कहाकि लगभग 10 माह से वह कई रोगों से परेशान हैं. कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद बंदी सहित प्रत्येक व्यक्ति को मूलभूत मानवाधिकारों का पूरा अधिकार है. इसमें सही ढंग से इलाज का अधिकार भी शामिल है. इस मामले में सरकार द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट है कि अतुल राय के गंभीर रूप से बीमार होने के बाद भी उनका समुचित ढंग से इलाज नहीं कराया गया. बार बार निर्देशों के बाद भी उन्हें इलाज के लिए सही जगह रेफर नहीं किया गया.
रिहा होने के बाद कोई इंटरव्यू नही देंगे, न अमिताभ ठाकुर से मिलेंगे
इस मामले में राज्य सरकार ने अतुल राय द्वारा जमानत मिलने पर राजनीतिक दुरुपयोग करने और गवाहों को धमकाने की संभावना जताई थी. इस पर कोर्ट ने अतुल राय को किसी भी प्रकार के पब्लिक कार्यक्रम में भाग न लेने, अपने सह अभियुक्त अमिताभ ठाकुर से न मिलने, मीडिया में कोई इंटरव्यू न देने और गवाहों को किसी भी प्रकार से न धमकाने के आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें इंस्पेक्टर हजरतगंज को अपना मोबाइल नम्बर देने और निरंतर उपलब्ध रहने का भी निर्देश दिया है. घटना 7 मार्च 2018 की है. वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र में गुरुग्राम सोसायटी स्थित अतुल राय के दफ्तर में एक युवती से रेप का आरोप था. पीड़िता ने बीते साल सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद को आग के हवाले कर दिया था. हालांकि अतुल राय को कोर्ट ने रेप के आरोप से बरी कर दिया था. पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने समेत अन्य मामलों में वह बंद हैं.