बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द, जानें क्या होगा आपके पैसो का ?

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भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है. उसने वाराणसी की बनारस मर्केंटाइल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. इस फैसले को लेने की वजह बनारस मर्केटाइल सहकारी बैंक की बिगड़ती वित्तीय स्थिति बताई जा रही है. वहीं इस फैसले को सुनाते हुए आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि, ”परिणामस्वरूप, बैंक चार जुलाई, 2024 को कारोबारी समय के बाद बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा.”

क्या होगा आपके पैसों का …?

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक से बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश देने की मांग की गई है. इसको लेकर केंद्रीय बैंक ने कहा कि, ”बैंक द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 99.98 प्रतिशत जमाकर्ता जमा, बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से अपनी पूरी जमा राशि प्राप्त करने के हकदार हैं. परिसमापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमाराशि पर पांच लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार होगा. आरबीआई ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं तथा इसका जारी रहना इसके जमाकर्ताओं के हितों में नहीं है.”

आरबीआई ने कही ये बात

इसके आगे बोलते हुए आरबीआई ने कहा है कि, ”अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण बैंक अपने जमाकर्ताओं को पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा. डीआईसीजीसी ने 30 अप्रैल तक बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं से प्राप्त इच्छा के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुल बीमित जमाराशियों में से 4.25 करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया है. ”

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जून में रद्द हुआ था इस बैंक का लाइसेंस

बीते जून माह में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने रद्द कर दिया था. आरबीआई ने पूर्वांचल सहकारी बैंक को पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं होने के कारण यह कदम उठाया था. आरबीआई ने कहा कि, बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी तो इससे आम लोगों का बुरा प्रभाव पड़ेगा.

 

 

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