बनारस: बाहूबली पूर्व विधायक को 15 साल की सजा

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वाराणसी: शुक्रवार को भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद बाहुबली नेता विजय मिश्रा के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया गया है. शनिवार को विजय मिश्रा को अदालत ने 15 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर ₹1.10 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है. विजय मिश्र को आगरा जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया था.

ज्ञात हो कि इसी मामले में मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा को भी आरोपित बनाया गया था, लेकिन अदालत ने दोनों को सबूत न होने के कारण बरी कर दिया.

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कड़ी सुरक्षा के बीच सुनाई गई सजा

शनिवार को पूर्व विधायक विजय मिश्रा को सजा सुनाए जाने के दौरान न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही. प्रवेश द्वार पर मौजूद पुलिस के जवान परिसर में आने-जाने वालों की जांच पड़ताल करने के बाद ही प्रवेश की अनुमति दे रहे थे। एलआईयू समेत अन्य सूचना तंत्र चौकन्ने कर दिए गए थे.

यह भी बता दें की मौजूदा समय में पूर्व विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। विजय मिश्रा पर अन्य मामले भी पहले से ही दर्ज हैं.

क्या था पूरा मामला

बाहुबली विजय मिश्रा, उसके बेटे विष्णु मिश्रा, नाती विकास मिश्रा पर वाराणसी की एक सिंगर ने 2020 में सामूहिक दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान विजय मिश्रा ने अपनी बेटी सीमा मिश्रा के चुनाव प्रचार के लिए उसे बुलाया था. इसके बाद विजय मिश्रा ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया. गायिका ने यह भी आरोप लगाया था कि इसके बाद विजय मिश्रा के बेटे विष्णु मिश्रा और नाती विकास मिश्रा उसे वाराणसी छोड़ने जा रहे थे. इस दौरान उन दोनों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था.

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