एक जून शाम साढ़ छह बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध

आदेश का उल्लांघन करने पर संबंधित को दो साल की सजा व अर्थदंड का प्राविधान

0

सातवें चरण के चुनाव में एक जून को मतदान है. इसे देखते हुए चुनाव आयोग ने एक जून की शाम साढ़े छह बजे तक एग्जिट व ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाया है. इस आशय का आदेश सार्वजनिक भी कर दिया गया है. यदि इसका उल्लंरघन करते हुए किसी व्यक्ति या संस्था को पाया गया तो संबंधित जिम्मेदार पर कार्रवाई की जाएगी. इसके तहत दो साल की सजा व अर्थदंड का भी प्राविधान है.

Also Read : वाराणसी के इन प्रमुख 6 चौराहों का होगा चौड़ीकरण

एग्जिट पोल को निजी पेसबुक व एक्स अकाउंट पर भी पोस्ट नहीं किया जा सकता है. इसे भी नियमों का उल्लंनघन माना जाएगा. इस आदेश के अनुपालन की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है. जिनके अधीन अफसरों की पूरी टीम लगाई गई है. यह अफसर न्यूज पेपर के अलावा टीवी न्यूआज चैनल पर नजर रखेंगे. सोशल मीडिया पर भी दक्ष कर्मियों को नजर रखने के लिए निर्देशित किया गया है. इस प्रकार का कोई भी रुझान वायरल करने वाले भी कार्रवाई के दायरे में आएंगे. प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विधानसभा उप निर्वाचन से सम्बन्धित एग्जिट पोल तथा ओपिनियन पोल पर एक जून (शनिवार) सायं 6ः30 बजे तक पूर्णतया प्रतिबन्ध रहेगा. मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल पर लगाये गये प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (संक्षेप में लो.प्र. अधिनियम, 1951) की उप-धाराओं के अनुसार कार्यवाही की जायेगी. इसका उल्लंघन करने पर दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों दण्ड से दंडित किये जा सकते हैं.

Leave A Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More