बाहुबली नेता अतीक अहमद को झटका, गुजरात जेल शिफ्ट करने का आदेश
गैंगस्टर से नेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। देवरिया जेल में बंद अतीक को गुजरात जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है।
कोर्ट ने यह आदेश अतीक अहमद और उसके साथियों द्वारा कथित एक बिजनेसमैन के अपहरण और मारपीट मामले में सुनाया। साथ ही सीबीआई से इस मामले की जांच करने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतीक अहमत को उत्तर प्रदेश के जेल से गुजरात के जेल में भेजने का भी आदेश दिया है।
यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत को दाखिल किया था जवाब-
गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में बिजनेसमैन का अपहरण कर उसे जेल में लाकर मारने-पीटने के मामले में यूपी सरकार ने शीर्ष अदालत को नोटिस के बाद अपना जवाब दाखिल कर दिया था।
इस मामले में अमाइकस क्यूरी वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने पिछली सुनवाई में बताया था कि राज्य सरकार ने जो रिपोर्ट दाखिल की है उसमें साफ है कि आतीक अहमद ने बिजनेसमैन का अपहरण किया था।
इसके साथ ही हंसारिया ने कहा था कि रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय जेल परिसर में न तो सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे और न ही जेल मैन्युवल का पालन हुआ।
अपहरण कर देवरिया जेल लाने का आरोप-
8 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने पीठ को इस घटना की जानकारी दी थी।
उपाध्याय की याचिका में आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने वाले नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई।
गौरतलब है कि रियल एस्टेट डीलर मोहित जायसवाल ने अतीक अहमद के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोपा था कि मोहित का लखनऊ से अपहरण कर देवरिया जेल में लाया गया। वह अतीक अहमद और उसके लोगों ने मोहित की पिटाई की।
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