लखनऊ : खुल सकेंगी दुकानें, मानने पड़ेंगे ये नियम

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लॉकडाउन 4.0 के संबंध में केंद्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी। प्रदेश के मुख्य सचिव आर. के. तिवारी ने कहा कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान पहले की ही तरह मास्क पहनना अनिवार्य है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी है।

इसके बाद से लोगों में दुकानों को खोले जाने को लेकर असमंजस की स्थिति थी। लेकिन राजधानी लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने दुकानों को खोलने के लिए आदेश जारी किया है। ​साथ ही नियम-निर्देश भी जारी कर दिया है।

दुकान खोलने के निर्देश-

shop niyam

लखनऊ में 21 तारीख से दुकान खोली जाएंगी।

19 और 20 तारीख को दुकान का सैनिटाइजेशन की कराया जाएगा।

लखनऊ में मॉल और मार्केटिंग कंपलेक्स बंद रहेंगे।

जितनी रिटेल की दुकान है, रोड के एक तरफ एक दिन और दूसरी तरफ दूसरे दिन खुलेंगी।

सप्ताह में 1 दिन पूरी तरह से मार्केट बंद रहेगा।

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