केजरीवाल की ‘मुफ्त मेट्रो सफर योजना’ पर फिर उठे सवाल

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दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं को मेट्रो में मुफ़्त यात्रा की आप सरकार की योजना पर अब कोर्ट ने भी सवाल उठा दिए हैं।

घाटे में चली जाएगी दिल्ली मेट्रो-

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि इस तरह के कदम से तो दिल्ली मेट्रो घाटे में चली जाएगी।

जस्टिस अरुण मिश्रा की पीठ ने दिल्ली सरकार को सलाह दी कि उसे जनता के पैसे का सही इस्तेमाल करना चाहिए।

सौगात और घाटे की बात एक साथ नहीं-

सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की जिसमें राज्य सरकार ने यह मांग की थी कि दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण के विस्तार के लिए ज़मीन की लागत और टैक्स के खर्च का आधा भाग केंद्र सरकार वहन करे।

कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं को मुफ़्त सफ़र जैसी सौगात और घाटे की बात एक साथ नहीं कह सकती है।

सरकार ऐसे कदम न उठाए जिससे नुकसान की स्थिति पैदा हो-

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि डीएमआरसी की वित्तीय हालत ठीक रहे, और कोई भी ऐसा कदम सरकार न उठाए जिससे की नुकसान की स्थिति पैदा हो।

कोर्ट ने कहा कि अगर आप लोगों को फ्री में यात्रा कराते है, तो ये दिक्कत ही पैदा करेगी। ऐसा नहीं है कि कोर्ट शक्तिहीन है, या कोर्ट सरकारी फंड के सही इस्तेमाल का आदेश नहीं दे सकता है।

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