पत्रकार हत्या मामले में शहाबुद्दीन सहित 7 के खिलाफ आरोप दर्ज
बिहार के सीवान में पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत में मंगलवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सहित सात लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, मुजफ्फरपुर में विशेष सीबीआई अदालत में दाखिल आरोप पत्र में सीबीआई ने माना है कि इस हत्या के तार सीवान जेल से जुड़े हुए हैं तथा एक खबर लिखे जाने के विरोध में ही पत्रकार की हत्या हुई है।
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सीबीआई की अदालत में मामला दर्ज
शहाबुद्दीन के वकील शरद सिन्हा ने बताया कि पत्रकार हत्या मामले में दाखिल आरोप पत्र में मोहम्मद शहाबुद्दीन के अलावे लड्डन मियां उर्फ अजहरुद्दीन बेग, रिशु कुमार जायसवाल, रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता, राजेश कुमार और सोनू कुमार गुप्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और 302 के साथ ही आर्म्स एक्ट तहत विशेष सीबीआई की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
अपराधियों ने 13 मई, 2016 की शाम सीवान में ‘हिन्दुस्तान’ समाचार पत्र के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी, जब वे कार्यालय से अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे।
जेल में बंद शहाबुद्दीन का हाथ माना जा रहा
बिहार सरकार ने पत्रकार संगठन और विपक्षी दलों की मांग के बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। मृतक के परिजनों का प्रारंभ से ही आरोप रहा है कि इस हत्या के पीछे उस समय सीवान जेल में बंद शहाबुद्दीन का हाथ है।
दो भाईयो पर तेज़ाब डालकर हत्या का मामला
वर्तमान समय में सीवान में दो भाइयों की तेजाब डालकर हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद शहाबुद्दीन दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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