डीसीएफ़ के चेयरमैन राकेश सिंह ‘अलगू‘ पर दो लाख हड़पने का आरोप
भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री ने अदालत में दाखिल किया परिवाद
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भाजपा के दो पदाधिकारी लेन-देन को लेकर आमने-सामने हो गये हैं. मामला अदालत तक पहुंच गया है. जिसमें दो लाख रुपये हड़पने का आरोप लगाया गया है. अदालत ने राकेश सिंह अलगू के खिलाफ प्रपत्रों व परिवादी के बयान के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए 14 जून को तलब कर लिया है.
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परिवाद दाखिल करने वाले डा. जयनाथ मिश्रा एडवोकेट भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय महामंत्री भी हैं. उन्होंने बताया कि डीसीएफ़ के चेयरमैन राकेश सिंह अलगू को व्यवसाय के लिए दो लाख रुपये दिए थे, जिसे अब तक नहीं लौटाया गया. डा. जयनाथ मिश्रा की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सप्तम वर्तिका शुभानंद की अदालत में परिवाद दाखिल किया गया है. अदालत ने दो लाख रुपये के चेक बाउंस के एक मामले में जिला फेडरेशन लिमिटेड के सभापति राकेश सिंह निवासी लक्ष्मनपुर शिवपुर को बतौर आरोपी माना है. इसके साथ ही उन्हें 14 जून को अदालत में तलब किया है. परिवाद दाखिल करने वाले डॉ जयनाथ मिश्र एडवोकेट ने 138 निगेशिएबल एक्ट के तहत दाखिल परिवाद में कहा कि उन्होंने व्यवसाय के सिलसिले में राकेश सिंह को दो लाख रूपये चेक के जरिये दिया था. इसे एक माह में वापस करना था.
दबाव के बाद दिया चेक जो हुआ बाउंस
डा. जयनाथ मिश्रा के अनुसार व्यवसाय के लिए राकेश सिंह अलगू को दिए गए रुपये की मांग जा रही थी. लौटाने के लिए काफी दबाब बनाया गया. इस पर बीते 10 व 12 मार्च को एक-एक लाख का दो चेक राकेश सिंह ने उन्हें दिया. इन दो चेक को जब डा. जयनाथ मिश्रा ने बैंक में जमा किया तो दोनों चेक बाउंस हो गए. बैंक ने इसकी जानकारी डा. जयनाथ को दी. इसके बाद जयनाथ मिश्रा ने विधिक नोटिस देकर राकेश सिंह से रकम वापस करने की मांग की. फिर भी आरोपित की ओर से कुछ नहीं किया गया. तब भाजपा नेता ने अदालत में परिवाद दाखिल किया. अदालत ने दाखिल प्रपत्रों और परिवादी के बयान के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए राकेश सिंह को बतौर आरोपी 14 जून को तलब किया है.