हरियाणा कैबिनेट ने दी जाट आरक्षण बिल को मंजूरी

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चंडीगढ़। हरियाणा कैबिनेट ने जाटों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण प्रदान करने के लिए सोमवार को एक विधेयक को मंजूरी दे दी। पिछले महीने आरक्षण की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन हुए थे। जाटों ने अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार को तीन अप्रैल तक का समय दिया था।

सूत्रों के मुताबिक जाटों और चार अन्य जातियों को आरक्षण देने पर मसौदा विधेयक को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई। विधेयक को विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में लाए जाने की संभावना है जो 31 मार्च तक चलेगा।

भाजपा सरकार ने आश्वासन दिया था कि वह बजट सत्र में विधेयक लाएगी। जाट नेताओं ने घोषणा की थी कि यदि सरकार विधेयक पारित करती है तो तीन अप्रैल तक कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

जाट नेता मौजूदा पिछड़ा वर्ग (बीसी) श्रेणी में आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। बीसी कोटा दो श्रेणियों.. बीसी-ए और बीसी-बी में विभाजित है जिनमें क्रमश: 16 और 11 प्रतिशत आरक्षण है।जाटों ने पिछले महीने बीसी श्रेणी में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन हिंसक हो गया था जिसमें 30 लोग मारे गए थे और 320 अन्य घायल हुए थे।

जाट नेताओं ने सरकार से कहा है कि यदि आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से बाहर जाता है तो सरकार को प्रस्तावित विधेयक को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए उसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करना चाहिए।

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