सरकारी विज्ञापनों में अब सीएम-गवर्नर भी आएंगे नजर

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापनों में तस्वीरों के इस्तेमाल से संबंधित अपने पूर्व के आदेश में शुक्रवार को संशोधन करते हुए राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों एवं कैबिनेट मंत्रियों को भी शामिल करने की अनुमति दे दी। उच्चतम न्यायालय ने पुर्नविचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया है।

इससे पहले उसने सरकारी विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की तस्वीर प्रकाशित करने का आदेश दिया था, वह भी उनकी अनुमति लेकर ही। पुनर्विचार याचिका दायर करने वालों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम और ओडिशा की सरकारें भी शामिल थीं।

पिछली सुनवाई पर केंद्र सरकार की ओर से दलील देते हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री की फोटो विज्ञापनों में हो सकती है तो चीफ मिनिस्टर और बाकी मंत्रियो की क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश के सभी मंत्री बिना चेहरे के हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पांच साल एक ही चेहरा देखने को मिलेगा जो प्रधानमंत्री का है। यह सही नहीं है। दूसरे चेहरे भी दिखाना लोकतंत्र का हिस्सा है।

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