रिलायंस जियो का 4जी लाइसेंस रद्द करने की याचिका खारिज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस जियो इंफोकॉम को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसे 4जी लाइसेंस दिये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने मुकेश अम्बानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम को 4जी लाइसेंस दिये जाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लाइसेंस निरस्त करने की मांग की थी।

सरकार द्वारा कंपनी को अपने 4जी स्पेक्ट्रम पर वॉयस सेवा प्रदान करने की मंजूरी देने के फैसले को चुनौती देने वाली स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने खारिज करते हुए सरकार से कहा कि वह स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क(एसयूसी) के मुद्दे पर विचार करे, लेकिन इस संबंध में कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया।

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के जरिए 2014 में दायर जनहित याचिका में सरकार द्वारा रिलायंस को ब्राडबैंड वायरलेस पहुंच (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम पर वॉयस टेलीफोनी प्रदान करने संबंधी दी गई मंजूरी को पलटने और कथित 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले में कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की गई थी।

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