इंवेस्टर्स समिट से पहले योगी सरकार का खास तोहफा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी में उद्योग लगाने वाले उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए जमीन खरीदने और पट्टे पर लेने वालों के लिए स्टॉम्प शुल्क में छूट का एलान किया है। बता दें कि 21-22 फरवरी से इन्वेस्टर समिट शुरु होने वाला है ऐसे में योगी सरकार का ये फैसला उद्योगपतियों के लिए यूपी का रास्ता आसान हो गया है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत लिया गया फैसला
राज्य सरकार ने प्रदेश की औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत यूपी में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया है। जमीन खरीदने व उद्योग स्थापित करने पर पहले खरीददार को स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी छूट दी जाएगी। इसी तरह स्थापित की जाने वाली इकाइयों के प्रत्येक पहले खरीददार को स्टाम्प शुल्क में 50 फीसदी छूट मिलेगा। बुंदेलखंड व पूर्वांचल में उद्योग लगाने पर जमीन लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी छूट होगी।
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ये होंगे छूट के प्रावधान
मध्यांचल और पश्चिमी यूपी इसमें गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद जिलों को छोड़कर जमीन लेने वालों को स्टाम्प शुल्क में 75 फीसदी छूट दी जाएगी। गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में जमीन पर 50 फीसदी स्टाम्प में छूट होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला की 75 फीसदी स्वामित्व वाली औद्योगिक इकाइयों में 20 फीसदी अतिरिक्त छूट दिया जाएगा। इसी तरह बुंदेलखंड, पूर्वांचल और मध्यांचल व पश्चिमांचल गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद को छोड़कर निजी क्षेत्र द्वारा औद्योगिक पार्क तथा संपदा स्थापित करने के लिए जमीन लेने वाले पहले खरीददार को स्टाम्प शुल्क में 100 फीसदी छूट मिलेगा।
उद्योग लगाने के लिए भी मिलेगी छूट
उत्तर प्रदेश हैंडलूम व पावर लूम, सिल्क, टेक्सटाइल एंव गारमेंट नीति के अनुसार ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन लेने पर भी भारी छूट की व्यवस्था की गई है। बुंदेलखंड, पूर्वांचल व मध्यांचल व पश्चिमांचल में उद्योग इकाइयां लगाने पर जमीन लेने पर 100 फीसदी स्टाम्प शुल्क में छूट मिलेगा। परिवहन व वाणिज्यिक केंद्र, प्रदर्शनी केंद्र, वेयर हाउस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी, के लिए जमीन लेने पर भी 100 फीसदी स्टाम्प शुल्क में छूट दिया जाएगा।