खाद्य पदार्थों में थूक मिलाने के मामले में योगी सरकार सख्त, प्रदेश में लाएगी दो अध्यादेश…
उत्तर प्रदेश से लगातार खाद्य पदार्थों में थूक मिलाने के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसे में इन मामलों को गंभीरता से लेते हुए इस योगी सरकार सख्त एक्शन लेने जा रही है. इन घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश सरकार अध्यादेश लाने की तैयारी में है. सीएम योगी इन मामलों में लगाम लगाने के लिए अधिकारियों के साथ आज शाम बैठक करने जा रहे हैं. वहीं माना जा रहा है कि, इस बैठक के दौरान योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ को मंजूरी दे सकती है.
लखनऊ में बुलाई गयी बैठक
इन मामलों पर सख्त कार्रवाई के लिए योगी सरकार कानून बनाने की तैयारी कर रही है, इसके लिए जल्द ही अध्यादेश लाया जा सकता है. इसमें खाने में थूक मिलाने या थूक लगाकर खाना परोसने पर कड़ी सजा दी जा सकती है. अध्यादेश में हर व्यक्ति को अपने खाने की पूरी जानकारी लेने का भी अधिकार दे सकता है. वहीं आज सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग) और संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) के अलावा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं.
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दो अध्यादेश लाएगी योगी सरकार
इन मामलों को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. माना जा रहा है कि बैठक के बाद योगी सरकार ‘छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी प्रिवेंशन ऑफ़ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024’ पारित कर सकती है. अध्यादेश लागू होने के बाद छह महीने के भीतर विधानसभा में पेश करके कानून बनाया जा सकता है.
इसके साथ ही बता दें कि, दोनों अध्यादेश एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. इनके जरिए हर ग्राहक को अपने खाने के बारे में पूरी जानकारी लेने का अधिकार रहेगा. जैसे- खाना कहां बन रहा है,कौन बना रहा है और कैसे बना रहा है आदि. प्रदेश सरकार के इन अध्यादेशो के माध्यम से लोगों को खाने पीने की आजादी के साथ खाने पीने की जानकारी की आजादी का अधिकार हो पाएगा.