वाराणसी में तैनात एसीपी के खिलाफ वारंट जारी, वेतन रोकने का भी आदेश; यह है पूरा मामला
यूपी के वाराणसी जिले में तैनात एसीपी भेलूपुर को अदालत का फरमान न मानना भारी पड़ गया। कोर्ट ने न सिर्फ एसीपी के खिलाफ वारंट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सैलरी रोकने का आदेश भी जारी कर दिया है।
चक्रमणि ने की थी दहेज हत्या की जांच-
पूरा मामला मुरादाबाद जिले से जुड़ा है। जिले के बिलारी थाना पर 2016 में एसीपी चक्रमणि बतौर थाना प्रभारी तैनात थे। उसी दौरान बिलारी थाना में वादी हरिराम ने मुकदमा दर्ज कराया था कि दहेज की लालच में उसकी पुत्री नीरज की उसके पति छत्रपाल ने हत्या कर दी थी। जिसकी जांच तत्कालीन बिलारी थाना प्रभारी चक्रमणि त्रिपाठी द्वारा की गई थी।
कोर्ट में हाजिए नहीं हुए थे चक्रमणि-
यह मुकदमा मुरादाबाद जिले के अपर जिला जज द्वितीय पुनीत गुप्ता की कोर्ट में विचाराधीन है। मुकदमे से जुड़े सात गवाहों ने कोर्ट में आकर अपनी गवाही दी, लेकिन जांच अधिकारी को बार-बार समन जारी होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुए।
कोर्ट के आदेश को कर दिया था दरकिनार-
गौरतलब है कि अब चक्रमणि त्रिपाठी प्रमोशन पाकर डीएसपी बन गए हैं और वर्तमान में वाराणसी जिले के भेलुपूर में एसीपी के पद पर तैनात हैं। चक्रमणि को अदालत से जारी समन मिल गया था, लेकिन कोर्ट के आदेश को उन्होंने दरकिनार कर दिया।
कोर्ट ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को आदेश दिया कि अग्रिम आदेशों तक एसीपी चक्रमणि का वेतन रोक दिया जाए। उनके खिलाफ वारंट भी जारी कर दिया है। मुकदमे में सुनवाई के लिए अदालत ने 11 अगस्त की तारीख तय की गई है।
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