काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद मामला: SC ने जारी किया मस्जिद प्रबंधन समिति व ASI को नोटिस
Gyanvyapi: वाराणसी के काशी- विश्वनाथ ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति और ASI को मस्जिद के अंदर ‘वजूखाना’ क्षेत्र के सीलबंद क्षेत्र का सर्वे करने के लिए नोटिस जारी किया है. SC ने नोटिस जारी करते हुए इस मामले में दो सप्ताह में जवाब माँगा है. कोर्ट ने यह नोटिस हिन्दू पक्ष की याचिका में दिया है जिसमें वजूखाना के सर्वे करने की बात कही गई थी.
हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाएँ सभी मुकदमें- वरुण सिन्हा…
बता दें कि, इस मामले के वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि वाराणसी जिला न्यायलय के सभी मुकदमों को हाईकोर्ट भेज दिया जाये और उन्हें समेकित कर दिया जाए, जिससे कि इन मामलों में एक साथ सुनवाई हो सके. सक ने सभी मामलों को 19 दिसंबर तक स्थगित कर दिया है. लेकिन मामलों में जल्द से जल्द सुनवाई की मांग की गई है.
“वजूखाना” में पाया गया शिवलिंग…
गौरतलब है कि, वकील वरुण सिन्हा ने कहा कि, हिन्दू पक्ष की तरफ से वजूखाना के सर्वे कराने की मांग की गई है. मई 2022 में हमने दावा किया था कि,तथाकथित वजूखाना में एक शिवलिंग पाया गया था.हालाँकि इस दावे को मुस्लिम पक्ष ख़ारिज कर चूका है लेक़िन कमिटी ने इसे फब्बारा बताया. इस मामले को आज सूचिवृद्धि किया गया है जिसको लेकर आज नोटिस जारी किया गया है.
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वकीलों ने इस मामले में क्या कहा?
वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी ने कहा कि हमने वह प्रार्थना की थी और हमें जिला अदालत में जाने के लिए कहा गया था. जस्टिस कांत ने कहा कि हां, एक न्यायिक आदेश के माध्यम से मुख्य मामला जिला न्यायाधीश को सौंपा गया था, इसलिए उन्हें निर्णय लेना होगा. अहमदी ने कहा लेकिन इस IA में वे चाहते हैं कि याचिकाएं हाईकोर्ट में जाएं.
वरिष्ठ वकील दीवान ने कहा कि इससे विरोधाभासी आदेश आएंगे. हम जो सुझाव दे रहे हैं वह यह है कि यह इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए एक उपयुक्त मामला होगा ताकि इसे तीन न्यायाधीशों की पीठ सुन सके और निर्णय लिया जाए. यह (IA) आज बोर्ड पर नहीं था लेकिन यह कार्रवाई का एक उचित तरीका है.