हाथरस केस: सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने कहा- पीड़ित परिवार को दी गई है त्रिस्तरीय सुरक्षा
सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार ने कहा- पीड़िता के परिवार को दी गई है तीन-स्तरीय सुरक्षा
हाथरस में दलित युवती के कथित सामूहिक दुष्कर्म और उसकी मौत होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाली सीबीआई जांच की मांग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि पीड़िता के परिवार को तीन-स्तरीय सुरक्षा दी गई है। सरकार ने यह भी बताया कि परिवार ने अपना मुकदमा लड़ने के लिए निजी वकील भी रखा है।
छह अक्टूबर को शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुपालन में राज्य द्वारा दायर एक हलफनामे में परिवार के लिए किए गए सुरक्षा इंतजामों का विवरण दिया गया।
राज्य सरकार ने कहा कि इसने बुलगड़ी गांव में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया, और उनके घर के आसपास चौबीस घंटे निगरानी रखने के लिए क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा लगवाया।
शीर्ष अदालत 15 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेगी।
हलफनामे में कहा गया है, “एक इंस्पेक्टर जनरल को सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी बनाया गया है .. वह पुलिस बल की निगरानी करेगा और दैनिक आधार पर सुरक्षा व्यवस्था इंतजामों को देखेगा।”
राज्य ने हलफनामे में यह भी कहा कि गांव में तैनात सुरक्षाकर्मियों को उनकी ड्यूटी के बारे में सख्त निर्देश जारी किए गए थे और परिवार की निजता में कोई दखलअंदाजी नहीं है। परिवार के लोग आने-जाने और अपने मनचाहे लोगों से मिलने के लिए स्वतंत्र हैं।
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