वाराणसी : बुधवार से खुलेगी कचहरी, कोविड-19 गाइड लाइन का पालन अनिवार्य
जिला जज ने 14 जुलाई को कचहरी परिसर से 250 मीटर की परिधि में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर अग्रिम आदेश तक न्यायालय बंद करा दिया था।
वाराणसी कचहरी में 29 जुलाई से न्यायिक व प्रशासनिक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। यह जानकारी जिला जज उमेश चंद शर्मा ने दी है।
जिला जज ने 14 जुलाई को कचहरी परिसर से 250 मीटर की परिधि में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर अग्रिम आदेश तक न्यायालय बंद करा दिया था।
अपर नगर मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने रविवार को जनपद न्यायाधीश को भेजी रिपोर्ट में बताया कि कचहरी परिसर 28 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन क्षेत्र में रहेगा।
इसको संज्ञान में लेते हुए जिला जज उमेश चंद शर्मा ने 29 जुलाई से कचहरी खोलने का आदेश दिया है।
शनिवार व रविवार को बंद रहेगा न्यायालय-
जिला जज ने कहा कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद व शासन-प्रशासन की ओर से कोविड-19 सम्बंधित दिशानिर्देशों के अधीन 29 जुलाई से जनपद न्यायालय में न्यायिक व प्रशासनिक कार्य प्रारंभ होंगे।
गाइडलाइन का पालन सभी को करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार कोर्ट प्रत्येक शनिवार व रविवार को बंद रहेगा व इस अवधि में न्यायालय परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।
जिला जज ने कहा है कि 29 जुलाई को कचहरी खुलने के बाद विचाराधीन मामलों में साक्ष्य दर्ज करने के लिए संबंधित न्यायालय को साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति मामले की परिस्थितियों के आधार पर दी जाएगी।
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