अनलॉक-3: यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या नहीं
गृह मंत्रालय के बाद अब यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी अनलॉक-3 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं। यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक-3 के निर्देशों को मानने का फैसला किया है, लेकिन बावजूद इसके राज्य में सप्ताहांत से जुड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे।
राज्य में सप्ताहांत से जुड़े प्रतिबंध रहेंगे जारी
जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, अनलॉक-3 में भी यूपी में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा।
स्वतंत्रता दिवस मनाने की छूट
यूपी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में हर जगह स्वतंत्रता दिवस मनाने की छूट होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
नॉन कंटेंमेंट जोन से हटा गया नाइट कर्फ्यू
कंटेंमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक जारी रहेंगे। हालांकि, नॉन कंटेंमेंट जोन से नाइट कर्फ्यू को हटा लिया गया है।
31 अगस्त तक बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान
सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि, इस दौरान ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी।
जारी गाइडलाइंस के महत्वपूर्ण बिंदु…
1. सभी सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिअटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल और इस प्रकार के अन्य स्थानों को खोलने की इजाजत नहीं है।
2. योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त 2020 से खोलने की इजाजत दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित का सख्ती से पालन करना होगा।
3. अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्राएं भी बंद रहेंगी। (गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमति प्राप्त को छोड़कर)
4. मेट्रो रेल सेवाएं भी बंद रहेंगी।
5. सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम/ अन्य सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
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