देश में 1 जुलाई से अनलॉक-2, क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद? पढ़ें पूरे दिशा-निर्देश
केंद्र सरकार ने कोरोना अनलॉक-2 के लिए आज गाइडलाइंस जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन्स में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों पर लगा रोक 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है।
गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलेगी। सरकार ने अनलॉक-2 में कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत दी है। जबकि कंटेनमेंट जोन में सरकार ने लॉकडाउन लागू रखने का फैसला किया है।
अनलॉक 2 की गाइडलाइंस जारी-
स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर राहत देने का ऐलान।
कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा।
कंटेनमेंट ज़ोन के अंदर कोई राहत नहीं मिलेगी।
सिनेमा हॉल और जिम अभी नहीं खुलेंगे।
मेट्रो अभी बंद रहेगी।
स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
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