नाखुश ओवैसी बोले- नहीं चाहिए पांच एकड़ जमीन की खैरात
एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ”देश का मुसलमान उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन खरीद सकता है।
पर्सनल लॉ बोर्ड को जमीन लेने से इनकार कर देना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं हो सकती
अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लमिन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो इस फैसले से खुश नहीं हैं।
ओवैसी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से गलती नहीं हो सकती है।
उन्होंने कहा कि हमें पांच एकड़ जमीन के खैरात की जरूरत नहीं है।
पांच एकड़ जमीन खरीद सकता है
असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ”देश का मुसलमान उत्तर प्रदेश में पांच एकड़ जमीन खरीद सकता है!
हमारी लड़ाई जस्टिस के लिए थी, हमें खैरात की जरूरत नहीं है!
जिन लोगों ने 1992 में ढांचा गिराया था उन्हें ही मंदिर बनाने का अधिकार दे दिया है!
उन्होंने कहा कि ”कोर्ट ने माना है कि वहां मंदिर नहीं था!
मेरी राय है कि पांच एकड़ जमीन नहीं लेना चाहिए!
मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत
एआईएमआईएम के चीफ ने कहा है कि ”मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से सहमत हूं।
हम हक के लिए लड़ रहे थे।
हमें पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए।
किसी की भीख की जरूरत नहीं है।
हमें खैरात नहीं चाहिए।
पर्सनल लॉ बोर्ड को जमीन लेने से इनकार कर देना चाहिए
विवादित जमीन रामलला की
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि विवादित जमीन रामलला की है।
कोर्ट ने इस मामले में निर्मोही अखाड़े का दावा खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि तीन पक्ष में जमीन बांटने का हाई कोर्ट फैसला तार्किक नहीं था।
सुन्नी वक्फ बोर्ड को पांच एकड़ की वैकल्पिक जमीन दी जाए।
इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी वैकल्पिक ज़मीन देना ज़रूरी है.
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