UIDAI ने पेश किया ‘बाल आधार’ कार्ड, जानें, क्या हैं नियम ?

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भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नीले रंग का ‘बाल आधार’ कार्ड पेश किया है। तमाम सरकारी सुविधाओं के लाभ और पहचान के महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर जरूरी हो चुके आधार को लेकर यूआईडीएआई ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। 5 साल से कम आयु के बच्चे का आधार कार्ड बनवाने के लिए माता या पिता में से किसी एक का आधार नंबर और बच्चे के जन्म का प्रमाण पत्र जरूरी होगा। 5 साल से कम आयु के बच्चे का कार्ड बनवाने के लिए बायोमीट्रिक डिटेल्स की जरूरत नहीं होगी।

5 साल की आयु पूरी होने के बाद अपडेट कराना अनिवार्य

हालांकि 5 साल की आयु पूरी होने के बाद बच्चे की बायोमीट्रिक डिटेल्स को अपडेट कराना होगा। किसी भी नजदीकी आधार केंद्र में मुफ्त में यह काम कराया जा सकता है। यदि आप 7 साल तक अपने बच्चे की बायोमीट्रिक डिटेल्स को अपडेट नहीं कराते हैं तो कार्ड सस्पेंड हो जाएगा।

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15 साल पूरे होने पर दोबारा होगा अपडेट

इसके बाद 15 साल की आयु में दूसरी और आखिरी बार आपको बायोमीट्रिक डिटेल्स अपडेट करानी होंगी। विदेश में बच्चे की शिक्षा और स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए बाल आधार जरूरी होगा। गौरतलब है कि नया सिम कार्ड लेने और बैंक अकाउंट खुलवाने समेत तमाम जरूरी कामों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है।

(साभार- नवभारत टाइम्स)

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